हाइलाइट्स :

  • कानपुर में 45% वाहनों में लगी एचएसआरपी, यूपी में औसत मात्र 28%!
  • एचएसआरपी प्लेट सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी: एआरटीओ आलोक कुमार सिंह!
  • बिना एचएसआरपी पकड़े जाने पर लगेगा 5,000 से 10,000 तक जुर्माना!
  • एचएसआरपी बुकिंग के लिए वाहन स्वामी www.siam.in पर करें आवेदन!
  • 1 अप्रैल 2019 से सभी वाहनों में एचएसआरपी अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट का आदेश!

कानपुर/नीरज बहल : उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों की संख्या 13 लाख थी, जो अब डेढ़ गुना हो गई है। हालांकि, वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाने में कानपुर ने पूरे प्रदेश में 45% की दर से पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश का औसत केवल 28% ही है। यह आंकड़ा तय लक्ष्य से काफी कम है, जिसे लेकर प्रशासन लगातार जागरूकता बढ़ाने में जुटा है।

कानपुर एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह ने बताया कि एचएसआरपी लगवाना सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुर्घटना की स्थिति में, यदि वाहन में एचएसआरपी लगी हो, तो वाहन स्वामी की जानकारी तुरंत उपलब्ध हो जाती है।

इसके अलावा, बिना एचएसआरपी पकड़े जाने पर पहली बार 5,000 रुपये और दूसरी बार 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 1 अप्रैल 2019 से सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

वाहन स्वामी स्वयं www.siam.in पर जाकर निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा कर एचएसआरपी प्लेट बुक कर सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत धारा 177 में बिना एचएसआरपी चालान और धारा 152 के तहत वाहन जब्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश के अनुसार, बिना एचएसआरपी प्लेट वाले दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा। इस आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से एचएसआरपी को अनिवार्य कर दिया। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने वाहनों में एचएसआरपी प्लेट लगवाएं, ताकि कानून का पालन सुनिश्चित हो और सुरक्षा को बढ़ावा मिले।

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