मुख्य बिंदु:

  • डीलरों के लिए चार महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी
  • एचएसआरपी प्लेट लगाने और पोर्टल अपडेट के बाद ही दी जाएगी वाहन की डिलीवरी
  • सड़क सुरक्षा जागरूकता पर भी दिया गया विशेष जोर
  • इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी के नए दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई


कानपुर/नमन अग्रवाल : संभागीय परिवहन कार्यालय (एआरटीओ) में गुरुवार को परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह ने वाहन डीलरों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में डीलरों को चार महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष दिशा निर्देश दिए गए, जिनका पालन अनिवार्य होगा।

चार अहम दिशा निर्देश:

  1. पेंडिंग पंजीयन मामलों का शीघ्र समाधान

    एआरटीओ ने निर्देश दिया कि डीलर पोर्टल पर प्रदर्शित पेंडिंग मामलों को शीघ्र निपटाया जाए। डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के तहत सभी पंजीयन दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक पूरा करके वाहन स्वामी के हस्ताक्षर और फोटो के साथ अपलोड किया जाए। यदि वाहन फाइनेंस पर है तो उसकी मोहर और हस्ताक्षर की प्रक्रिया भी पूरी होनी चाहिए।

  2. एचएसआरपी नंबर प्लेट लगने के बाद ही होगी डिलीवरी

    वाहन की हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगने और पोर्टल पर अपडेट होने के बाद ही वाहन को ग्राहक को सौंपा जाए। बिना अपडेट के किसी भी वाहन की डिलीवरी नहीं की जा सकती।

  3. सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान

    डीलरों को निर्देश दिया गया कि वे वाहन खरीदने वालों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करें। दोपहिया वाहन खरीदने वालों को हेलमेट का महत्व बताया जाए और चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट के उपयोग के प्रति जागरूक किया जाए। साथ ही, इससे जुड़े फोटोग्राफ डीलर ग्रुप में साझा किए जाएं।

  4. इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी पर नई गाइडलाइन

    एआरटीओ ने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सब्सिडी की नई प्रक्रिया जल्द ही लागू की जाएगी। वाहन स्वामी को ऑनलाइन आवेदन पूरा करना होगा, जिसके बाद डीलर स्तर पर सत्यापन किया जाएगा। अंतिम रूप से यह प्रक्रिया परिवहन कार्यालय के माध्यम से पूरी होगी। जल्द ही परिवहन आयुक्त कार्यालय से मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी कर इस व्यवस्था को लाइव किया जाएगा और सभी डीलरों को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा।


नए नियमों का पालन अनिवार्य:

एआरटीओ प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इन नियमों का पालन न करने पर संबंधित डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी डीलरों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और ग्राहकों को वाहन सौंपने से पहले सभी औपचारिकताओं को पूरा करने का आग्रह किया गया है।

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