कानपुर शहर की राजनीति के भाजपा नेता वीरेन्द्र दुबे (एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट) और उनके परिवार के खिलाफ जमीन हड़पने के आरोप पर कोतवाली थाने में कोर्ट के आदेश से एफआईआर दर्ज होने के बाद सोमवार को अशोक नगर स्थित जर्नलिस्ट क्लब में भाजपा नेता वीरेंद्र दुबे पत्रकारों से रूबरू होकर प्रेस कांफ्रेंस करी और अपना पक्ष रखा और दर्ज मुकदमे को झूठा और बेबुनियाद बताया और एफआईआर दर्ज कराने वाले खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की बात कही।
भाजपा नेता वीरेन्द्र दुबे ने बताया वो कि वो राधे होल्डिंग लिमिटेड के लीगल डायरेक्टर है और उनकी बेटी अर्पणा दुबे कम्पनी की डायरेक्टर है। कम्पनी ने हरिशंकर गुप्ता और गणेश शंकर गुप्ता से नौबस्ता में स्थित उनकी जमीन खरीदी है जिसमें संजय गुप्ता सहमति पक्षकार है जिसका 43,50,000 का भुगतान विक्रेतागण को प्राप्त हुआ। भाजपा नेता के अनुसार कम्पनी ने हरि शंकर गुप्ता से 1378 गज जमीन की रजिस्ट्री करवाई थी। बाद पता चला कि बेची गयी जमीन में पहले कई प्लॉट कई लोगों को बेचे जा चुके है और मौके पर सिर्फ 300 गज जमीन थी, जांच पड़ताल करने पर ज्ञात हुआ की 4610 वर्ग मीटर भूमि में सड़क काटने के पश्चात 3227 वर्ग मीटर भूमि शेष बची परंतु उक्त आराजी में भाजपा नेता समेत अन्य लोगों को धोखाधड़ी से कुल 5316.46 वर्ग मीटर भूमि को बेचा गया है। जिसकी जानकारी होने पर कम्पनी द्वारा दी गयी चेकों का स्टाफ़ पेमेंट कर शिकायकर्ता समेत सभी जमीन विक्रेताओं के खिलाफ इस धोखाधड़ी की शिकायत बीती 7 अक्टूबर को नौबस्ता थानां और मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल में शिकायत की थी। लेकिन पुलिस ने सिविल विवाद बताकर टाल दिया, जिसके उपरांत उन्होंने सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया है जो कि विचारधीन है। जिसकी जानकारी होने पर संजय गुप्ता द्वारा झूठे आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करवाया है और हमारी राजनीतिक छवि और सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया है।
शनिवार को बी ब्लॉक किदवई नगर निवासी संजय गुप्ता ने कोर्ट के आदेश से थानां कोतवाली में भाजपा नेता वीरेन्द्र दुबे, उनकी पत्नी सरोज दुबे, बेटी अपर्णा दुबे व 3 अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज बनाना वह उनका प्रयोग करने समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करवायी है।